राजस्थान हाई कोर्ट ने 26 साल की महिला को एक शादीशुदा मर्द के साथ रहने की इजाज़त दी है. कोर्ट ने यह अनुमति उस शादीशुदा व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करने के बाद दी है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि महिला को उसके मां-बाप ने बंधक बना लिया है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक़ जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विनित कुमार माथुर की बेंच इस मामले की सुनावई कर रहे थे. याचिकाकर्ता मोइनुद्दीन अब्बासी ने कहा कि उन्होंने 28 जुलाई, 2018 को 26 साल की रूपल सोनी से शादी की थी. उन्होंने यह भी कहा कि सोनी के परिवार ने उन्हें बंधक बना कर रखा है. इस पर कोर्ट ने पुलिस को अदालत के समक्ष महिला को पेश करने का आदेश दिया था. बीते 13 मार्च को सोनी ने कोर्ट को कई अन्य बातें बताईं. सुनवाई के दौरान अदालत को यह बताया गया कि याचिकाकर्ता पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं. बावजूद इसके उन्होंने सोनी से शादी कर ली. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत ने उस महिला को उदयपुर में सरकारी देखरेख में रखने को कहा था. कोर्ट ने आदेश दिया है कि "महिला याचिकाकर्ता के साथ अपने रिश्ते जारी रखना चाहती हैं. व...